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RBI ने 10 बैंकों का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों को मिलेगा इतना पैसा वापिस

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समय-समय पर बैंकों के संचालन और उनके नियमों के पालन की निगरानी करता है। अगर कोई बैंक आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करता है, तो आरबीआई के पास यह अधिकार है कि वह उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दे। हाल ही में आरबीआई ने 10 बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। आइए जानते हैं कि यह फैसला क्यों लिया गया, इन बैंकों की सूची, और इसका ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

आरबीआई का बैंकों पर सख्त रुख

भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के बैंकों का संचालन सुरक्षित और ग्राहकों के हित में हो। जब कोई बैंक आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे कि ग्राहकों की जमा राशि की सुरक्षा में लापरवाही या पर्याप्त पूंजी का अभाव, तो आरबीआई उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर देता है।

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बैंकों का लाइसेंस क्यों रद्द किया गया?

आरबीआई ने जिन बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है, उनके खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें थीं। इनमें प्रमुख कारण थे:

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  1. पूंजी और आय का अभाव: इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी, जिससे जमाकर्ताओं की जमा राशि की सुरक्षा खतरे में थी।
  2. बैंकिंग अधिनियम का उल्लंघन: बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अनुसार, हर बैंक को अपने ग्राहकों की जमा राशि को सुरक्षित रखने और उन्हें समय पर लौटाने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन करना चाहिए। इन बैंकों ने इस नियम का पालन नहीं किया।
  3. सार्वजनिक हित की सुरक्षा: ग्राहकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, आरबीआई ने इन बैंकों को चलन से बाहर करने का फैसला किया।

इन बैंकों के लाइसेंस रद्द हुए

आरबीआई ने निम्नलिखित 10 बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं:

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  1. दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
  2. श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, गुजरात
  3. हिरीयुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयुर, कर्नाटक
  4. जय प्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बसमथनगर, महाराष्ट्र
  5. सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाली, राजस्थान
  6. पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश
  7. द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
  8. बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
  9. शिम्शा सहकारी बैंक, मंडया, कर्नाटक
  10. महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेजपुर, असम

ग्राहकों पर इसका असर

इन बैंकों के लाइसेंस रद्द होने के बाद, इनसे जुड़े ग्राहकों के खातों पर रोक लगा दी गई है। इसका मतलब है कि ग्राहक अब इन बैंकों से लेनदेन नहीं कर सकते। हालांकि, ग्राहकों की जमा राशि को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं।

ग्राहकों को पैसा कैसे मिलेगा?

आरबीआई द्वारा किसी बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने पर, ग्राहकों को जमा बीमा और गारंटी निगम (DICGC) अधिनियम, 1961 के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अनुसार:

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  • प्रत्येक ग्राहक को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का भुगतान किया जाएगा।
  • यह राशि बैंक बंद होने के बाद ग्राहक को जल्द से जल्द दी जाती है।
  • अगर किसी ग्राहक के खाते में 5 लाख रुपये से अधिक जमा है, तो शेष राशि की वापसी का दावा करना मुश्किल हो सकता है।

क्या करें ग्राहक?

यदि आपका खाता इन बैंकों में है, तो आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

  1. अपनी जमा राशि की जानकारी प्राप्त करें: यह जानने की कोशिश करें कि आपकी कुल जमा राशि कितनी है और क्या वह 5 लाख रुपये की सीमा में आती है।
  2. डीआईसीजीसी से संपर्क करें: जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के लिए आपको संबंधित बैंक और डीआईसीजीसी के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  3. बैंकिंग सेवाओं के लिए अन्य विकल्प देखें: भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए, आप किसी अन्य भरोसेमंद बैंक में खाता खोल सकते हैं।

आरबीआई की जिम्मेदारी

आरबीआई ने इन बैंकों का लाइसेंस रद्द करके यह स्पष्ट संदेश दिया है कि ग्राहकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यह कदम उन बैंकों के लिए भी चेतावनी है जो बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करते।

भविष्य की चुनौतियां

हालांकि आरबीआई ने इन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है:

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  1. बैंकों की निगरानी बढ़ाई जाए: आरबीआई को नियमित रूप से बैंकों की वित्तीय स्थिति की जांच करनी चाहिए।
  2. ग्राहकों को जागरूक करना: ग्राहकों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि वे बैंक चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें।
  3. नए नियम लागू करना: आरबीआई को ऐसे नियम लागू करने चाहिए जो बैंकों को ग्राहकों की जमा राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करें।

आरबीआई का यह कदम ग्राहकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बड़ा और साहसिक कदम है। हालांकि, जिन बैंकों का लाइसेंस रद्द हुआ है, उनके खाताधारकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि ग्राहक बैंक चुनते समय सावधानी बरतें और आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आरबीआई और ग्राहकों दोनों को सतर्क रहना होगा।

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